ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कैसे होगा इन हिन्दी या ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कैसे होता है इन हिन्दी
सड़कों पर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग
लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। वाहन
चलाते हैं, तो आपके पास पहले से ही
लाइसेंस होगा। अगर ड्राइविंग लाइसेंस
एक्सपायर हो गया है, तो रिन्यू करवाने के
लिए इस कोरोना काल में कहीं भटकने की
जरूरत नहीं है। लाइसेंस को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से रिन्यू करवाया जा सकता है।
जानते हैं क्या है इसका तरीका...
इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरतः ड्राइविंग लाइसेंस समाप्त होने के बाद रिन्यू करवाने के लिए 30 दिनों का ग्रेस पीरियड मिलता है। हालांकि ग्रेस पीरियड के बाद जितना विलंब करेंगे, शुल्क बढ़ता चला जाएगा। यह अलग-अलग राज्यों के हिसाब से भिन्न हो सकता है। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें, तो आपके पास एक्सपायर ड्राइविंग लाइसेंस, एप्लिकेशन फॉर्म 9, मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 1 (नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहन के लिए फिजिकल फिटनेस का सेल्फ डिक्लियरेंस) या फॉर्म नंबर 1 ए (केवल ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट), वैलिड एज प्रूफ, रेजिडेंशियल प्रूफ, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, शुल्क आदि होना चाहिए।
ऑनलाइन तरीका : ड्राइविंग लाइसेंस को
रिन्यू करवाने का ऑनलाइन तरीका भी
आसान है। परिवहन बोर्ड की ऑफिशियल
वेबसाइट के माध्यम से रिन्यू करा
सकते हैं
● इसके लिए आपको सबसे पहले
परिवहन विभाग की ऑफिशियल
वेबसाइट https://parivahan.gov.in/
parivahan/ पर जाना होगा।
● यहां पर टॉप मैन्यू में 'ऑनलाइन
सर्विसेज' पर क्लिक करें। अब यहां पर
'ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज' वाले
विकल्प पर टैप करें। इसके बाद उस राज्य
को सलेक्ट करें, जहां के लिए ड्राइविंग
लाइसेंस को रिन्यू करवाना है।
● अब आप अगले पेज पर 'डीएल
सर्विसेज' पर क्लिक करें। यहां पर आवेदन
फॉर्म भरने से संबंधित निर्देश मिलेंगे। उसे
अच्छी तरह से पढ़ने के बाद कंटीन्यू पर
क्लिक करें। इसके बाद अपना ड्राइविंग
लाइसेंस नंबर, जन्म तिथि, कैटेगरी,
राज्य, आरटीओ ऑफिस और पिन कोड
दर्ज करें। अब 'प्रोसीड' पर क्लिक करें।
● अब आपको यहां पर 'रिक्वायर्ड
सर्विसेज' का विकल्प दिखेगा, इसमें आप
रिन्यूअल के विकल्प को सलेक्ट कर लें।
इसके साथ आवश्यक जानकारी को दर्ज
करना होगा। अपनी फोटो और सिग्नेचर
अपलोड कर दें। यदि आपके पास स्कैन
की गई कॉपीज नहीं हैं, तो डॉक्यूमेंट स्कैनर
एप्स की मदद भी ले सकते हैं।
● एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट (पावती रसीद)
और फॉर्म का प्रिंट ले लें। फिर उसे भर लें
और अपलोड कर दें। अब ड्राइविंग
लाइसेंस के लिए रिन्यू शुल्क का
भुगतान करना होगा। एक बार डॉक्यूमेंट्स
का सत्यापन हो जाने के बाद आपको 15
दिनों के अंतराल में डाक के माध्यम से
नया ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा।
ऑफलाइन तरीका: अगर ऑनलाइन की
बजाय ऑफलाइन तरीके से ड्राइविंग
लाइसेंस को रिन्यू करवाना चाहते हैं, तो
यह है उसका तरीका:
● सबसे पहले आरटीओ ऑफिस से फॉर्म
9 प्राप्त कर लें। फॉर्म भरने के साथ जरूरी
दस्तावेज भी संलग्न करें। अगर दूसरे
राज्य के लिए रिन्यू करा रहे हैं, तो एक
एनओसी लेटर की जरूरत भी पड़ेगी।
● ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट साइज
फोटो भी संलग्न करना होगा। इसके बाद
रिन्यू शुल्क का भुगतान करना होगा। अगर
आपकी मेडिकल कंडिशन में कोई बदलाव
आया है, तो टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करा
लें। एक बार जब आप टेस्ट पास कर लेते
हैं, तो अगले दिन आपको अपना रिन्यू
ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा।
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