driving licence renewal kaise kare in hindi | driving licence renewal karne ka tarika | ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कैसे करें
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कैसे होगा इन हिन्दी या ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कैसे होता है इन हिन्दी सड़कों पर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। वाहन चलाते हैं, तो आपके पास पहले से ही लाइसेंस होगा। अगर ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, तो रिन्यू करवाने के लिए इस कोरोना काल में कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। लाइसेंस को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से रिन्यू करवाया जा सकता है। जानते हैं क्या है इसका तरीका... इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरतः ड्राइविंग लाइसेंस समाप्त होने के बाद रिन्यू करवाने के लिए 30 दिनों का ग्रेस पीरियड मिलता है। हालांकि ग्रेस पीरियड के बाद जितना विलंब करेंगे, शुल्क बढ़ता चला जाएगा। यह अलग-अलग राज्यों के हिसाब से भिन्न हो सकता है। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें, तो आपके पास एक्सपायर ड्राइविंग लाइसेंस, एप्लिकेशन फॉर्म 9, मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 1 (नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहन के लिए फिजिकल फिटनेस का सेल्फ डिक्लियरेंस) या फॉर्म नंबर 1 ए (केवल ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट), वैलिड एज प्रूफ, रेजिडेंशियल प्रूफ, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्...